केजरीवाल के PA बिभव को मालीवाल मारपीट केस में जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को जमानत दे दी। बिभव पर आम आदमी पार्टी की (AAP) राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। वे 100 दिनों से जेल में हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने बिभव के जेल में बिताए 100 दिनों का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं। यह मामला तब का है, जब 13 मई को स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थीं। इसके बाद उनकी बिभव कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया था। जमानत के विरोध में दलील, कोर्ट की टिप्पणी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले उन गवाहों की जांच हो जानी चाहिए, जो बिभव के प्रभाव में आते हैं। यह महिला अपराध का मामला है, CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्हें अभी जमानत दिया जाना ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 100 दिन से वे जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। ऐसे केस में जमानत मिलती है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। बिभव के खिलाफ 50 गवाहों वाली चार्जशीट दायर 30 जुलाई को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 500 पन्नों की इस चार्जशीट में करीब 50 गवाहों के बयान हैं। क्या है स्वाति मालीवाल मारपीट केस, 3 पॉइंट में समझिए... ये खबरें भी पढ़ें... दिल्ली पुलिस बोली-बिभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे:चार्जशीट में कहा- मारपीट के बाद केजरीवाल CM हाउस में बिभव के साथ ही थे आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा- बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ मारे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार्जशीट में लिखा है कि घटना के बाद बिभव कुमार CM अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे। AAP नेता संजय सिंह और आतिशी ने शुरुआत में माना था कि स्वाति के साथ गलत व्यवहार हुआ। बाद में वे अपने बयान से पलट गए थे। पूरी खबर यहां पढ़ें... मालीवाल का मारपीट केस के बाद पहला इंटरव्यू:कहा- बिभव ने थप्पड़ और लात मारी, मदद के लिए कोई नहीं आया; केजरीवाल घर में ही थे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने 23 मई को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि वे 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गई थीं। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। उसी समय बिभव कुमार वहां पर आते हैं और मुझसे मारपीट करने लग जाते हैं। बिभव ने मुझे सात-आठ थप्पड़ मारे। जब मैंने उन्हें धक्का देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया। मुझे नीचे घसीट दिया। मालीवाल ने आगे कहा कि मेरा सिर सेंट्रल टेबल से टकरा गया। मैं नीचे गिरी। फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। मैं बहुत जोर चिल्लाई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। पूरी खबर यहां पढ़ें...

केजरीवाल के PA बिभव को मालीवाल मारपीट केस में जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को जमानत दे दी। बिभव पर आम आदमी पार्टी की (AAP) राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। वे 100 दिनों से जेल में हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने बिभव के जेल में बिताए 100 दिनों का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं। यह मामला तब का है, जब 13 मई को स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थीं। इसके बाद उनकी बिभव कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया था। जमानत के विरोध में दलील, कोर्ट की टिप्पणी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले उन गवाहों की जांच हो जानी चाहिए, जो बिभव के प्रभाव में आते हैं। यह महिला अपराध का मामला है, CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्हें अभी जमानत दिया जाना ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 100 दिन से वे जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। ऐसे केस में जमानत मिलती है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। बिभव के खिलाफ 50 गवाहों वाली चार्जशीट दायर 30 जुलाई को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 500 पन्नों की इस चार्जशीट में करीब 50 गवाहों के बयान हैं। क्या है स्वाति मालीवाल मारपीट केस, 3 पॉइंट में समझिए... ये खबरें भी पढ़ें... दिल्ली पुलिस बोली-बिभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे:चार्जशीट में कहा- मारपीट के बाद केजरीवाल CM हाउस में बिभव के साथ ही थे आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा- बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ मारे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार्जशीट में लिखा है कि घटना के बाद बिभव कुमार CM अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे। AAP नेता संजय सिंह और आतिशी ने शुरुआत में माना था कि स्वाति के साथ गलत व्यवहार हुआ। बाद में वे अपने बयान से पलट गए थे। पूरी खबर यहां पढ़ें... मालीवाल का मारपीट केस के बाद पहला इंटरव्यू:कहा- बिभव ने थप्पड़ और लात मारी, मदद के लिए कोई नहीं आया; केजरीवाल घर में ही थे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने 23 मई को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि वे 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गई थीं। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। उसी समय बिभव कुमार वहां पर आते हैं और मुझसे मारपीट करने लग जाते हैं। बिभव ने मुझे सात-आठ थप्पड़ मारे। जब मैंने उन्हें धक्का देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया। मुझे नीचे घसीट दिया। मालीवाल ने आगे कहा कि मेरा सिर सेंट्रल टेबल से टकरा गया। मैं नीचे गिरी। फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। मैं बहुत जोर चिल्लाई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। पूरी खबर यहां पढ़ें...